सीबीआई के विशेष न्यायाधीश पीके शर्मा की अदालत ने जेपीएससी-दो परीक्षा के पांच अफसरों के खिलाफ नये सिरे से जांच करने का आदेश दिया है। विशेष न्यायाधीश ने प्रशांत कुमार लायक, लाल मनोज नाथ शाहदेव, कुमार शैलेंद्र, हरि उरांव और कुमारी गीतांजली के खिलाफ जांच के आदेश दिये हैं। न्यायालय ने अपने आदेश की कॉपी सीबीआई के ब्रांच हेड को भेजने का निर्देश दिया है। वहीं सीबीआई के विशेष न्यायाधीश की अदालत ने जेपीएससी-दो के अभियुक्तों के खिलाफ संज्ञान से संबंधित आदेश में लिखा है कि सीबीआई ने इन पांच आरोपितों के खिलाफ आरोप पत्र समर्पित नहीं किया है।
सीबीआई ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि जांच के दौरान प्रशांत लायक, लाल मनोज नाथ शाहदेव, कुमार शैलेंद्र, हरि उरांव और कुमारी गीतांजली के खिलाफ के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला। न्यायालय ने अपने आदेश में लिखा है कि यह सभी प्राथमिकी के नामजद अभियुक्त हैं। प्राथमिकी में इनके खिलाफ स्पेसिफिक आरोप हैं। इससे संबंधित फॉरेंसिक रिपोर्ट में इनके नंबरों में बदलाव किये जाने का ब्योरा भी उपलब्ध है। जांच अधिकारी ने इन्हें आरोप मुक्त करने के लिए किसी कारण का उल्लेख नहीं किया है। हालांकि परीक्षा में बड़े पैमाने पर अनियमितता होने की बात कही है।