कोल कंपनियों और उद्योग जगत को बड़ी राहत, हेमंत सरकार ने वैट राशि में की कटौती



राज्य की हेमंत सोरेन सरकार ने एक बड़ा निर्णय लिया है. मंगलवार को हुई कैबिनेट की बैठक में सरकार ने  राज्य में कोल कंपनियों और उद्योगों को राहत देने के लिए डीजल में वैट घटा दी है. पहले बल्क में डीजल लेने पर वैटर 22 फीसदी था, जिसे घटाकर 15 फीसदी कर दिया गया है. वाणिज्य कर विभाग ने बल्क कंज्यूमर्स को झारखंड से ही डीजल खरीदने को प्रोत्साहित करने के लिए वैट के प्रावधानों में संशोधन किया है. मालूम हो कि वर्तमान में उत्तर प्रदेश, बंगाल और ओडिशा में वैट की दर कम होने से झारखंड स्थित कोयला कंपनियों और उद्योगों के इस्तेमाल के लिए डीजल की खरीदारी पड़ोसी राज्यों से की जा रही है. प्रस्तावित संशोधन से आम लोग प्रभावित नहीं होंगे. संशोधन से राज्य सरकार के राजस्व में वृद्धि होने के साथ यहां के उद्यमियों और कोल कंपनियों के ट्रांसपोर्ट खर्च में कमी आयेगी. और उद्योगों जैसे डीजल के बल्क कंज्यूमर्स को फायदा पहुंचानेवाला है. झारखंड से ही डीजल की खरीदारी करने पर बल्क कंज्यूमर्स का ट्रांसपोर्ट खर्च कम होगा, वहीं राज्य को मिलनेवाले राजस्व में भी वृद्धि होगी. बल्क कंज्यूमर्स के झारखंड से ही डीजल की खरीदारी करने पर राज्य सरकार को मिलने वाले राजस्व में 100 करोड़ रुपये से अधिक का बढ़ोतरी हो सकता है.
हेल्थ बीमा क्लेम होगा आसान
सरकारी अस्पतालों द्वारा विभिन्न स्वास्थ्य बीमा योजना से अधिकतम क्लेम की राशि प्राप्त कर अस्पतालों के बेहतर प्रबंधन एवं स्वास्थ्य सुविधाओं को इंडियन पब्लिक हेल्थ के मानक के अनुरूप करने के लिए ‘अस्पताल प्रबंधन के लिए मार्ग-निर्देश निर्गत करने की स्वीकृति दी गई. इसके तहत क्लेम की राशि से हॉस्पिटल के बेहतर प्रबंधन के लिए खर्च किया जायेगा. जिसमें 15 फीसदी प्रोत्साहन राशि और 85 फीसदी राशि से कंस्लटेंट, रखरखाव पर खर्च किए जायेंगे.
  • कैबिनेट के अन्य फैसले

  • नरक्षित पुर्नवास नीति को 2027 तक अवधि विस्तार
  • जल संसाधन विभाग क्षेत्रीय अंतर्गत कार्यालयों के लिपिक/लिपिक-सह-टंकक/टंकक संवर्ग में नियुक्ति हेतु “झारखंड राज्य जल संसाधन विभाग क्षेत्रीय लिपिकीय पदों पर भर्ती नियमावली, 2025” के गठन की स्वीकृति दी गई.
  • एविएशन टरबाइन फ्यूल के वैटर दर में संशोधन को स्वीकृति दी गई. इसके तहत इसे चार फीसदी से बढ़ाकर 12 फीसदी किये जाने की स्वीकृति दी गई.झारखंड अवर शिक्षा सेवा संवर्ग (प्राथमिक शाखा) के पदाधिकारियों को राज्य शिक्षा सेवा वर्ग-2 (निरीक्षी शाखा) के पद पर भूतलक्षी प्रभाव से प्रोन्नति की स्वीकृति दी गई.स्व. सरयू प्रसाद चौधरी, भूतपूर्व झा०प्र०से० के सेवावधि से संबंधित अवधियों, को कर्तव्य अवधि मानते हुए वेतन भुगतान से संबंधित प्रस्ताव पर स्वीकृति.दूरसंचार विभाग, भारत सरकार के दूरसंचार अधिनियम, 2023 के आलोक में अधिसूचित दूरसंचार (मार्ग के अधिकार) नियम, 2024 को लागू करने की स्वीकृति.
  • राज्य सरकार द्वारा राष्ट्रीय आवास बैंक से अर्बन इंफ्रास्ट्रक्टर डेवलपमेंट अन्तर्गत योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए ऋण आहरण के क्रम में एनएचबी द्वारा उपलब्ध कराये गये आरबीआइ के पक्ष में राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत किये जाने वाला अपरिवर्तनीय प्राधिकार पत्र प्रारूप एवं एनएचबी के ऋण स्वीकृति पत्र एवं उससे संबंधित नियम शर्तों की स्वीकृति.
  • पंचम राज्य वित्त आयोग के प्रथम प्रतिवेदन पर कृत अंतरिम कार्रवाई की स्वीकृति दी गई. पंचम राज्य वित्त आयोग के प्रथम प्रतिवेदन एवं अनुवर्ती कार्रवाई संबंधी व्याख्यात्मक ज्ञापन को विधानसभा के पटल पर रखने की स्वीकृति.
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