झाारखंड में बिजली दरें बढ़ीं, ओवर ऑल 6.34 फीसदी की वृद्धि, दो वर्षों के बाद हुई बिजली दरों में बढ़ोतरी 



शहरी बिजली  उपभोक्ताओं पर 20 पैसा, ग्रामीण पर 40 पैसे प्रति यूनिट का बोझ

 झारखंड राज्य विद्युत नियामक आयोग ने नई बिजली दर जारी कर दिया है। यह बिजली दर एक मई से लागू होगी। आयोग के सदस्य तकनीक अतुल कुमार और सदस्य विधि महेंद्र प्रसाद ने बिजली दर जारी करते हुए बताया है। घरेलू ग्रामीण उपभोक्ताओं के बिजली दर में प्रति यूनिट 40 पैसे की वृद्धि की गई है। अब ग्रामीण उपभोक्ताओं को 6.30 रुपए प्रति यूनिट की जगह 6.70 रुपए प्रति यूनिट देने होंगे। वहीं शहरी क्षेत्र के घरेलू उपभोक्ताओं को 20 पैसे प्रति यूनिट अधिक देने होंगे। अब शहरी घरेलू उपभोक्ताओं को प्रति यूनिट 6.65 की जगह 6.85 रुपए प्रति यूनिट की दर से चुकाने होंगे। ओवर ऑल 6.34 फीसदी की वृद्धि की गई है। 

 फिक्सड चार्ज में कोई वृद्धि नहीं

नियामक आयोग ने नई बिजली दर में किसी भी कटेगरी में फिक्सड चार्ज में कोई वृद्धि नहीं की है। सिंचाई कटेगरी में भी किसी तरह की वृद्धि नहीं की गई है। कॉमर्शियल ग्रामीण में 10 पैसा, कॉमर्शियल शहरी में    5 पैसा, इंडस्ट्रीयल एलटी में 5 पैसा,इंडस्ट्रीयल एचटी में 5 पैसा, रेलवे में 20 पैसा, एमइएस में    20 पैसा    और अन्य डिस्ट्रीब्यूशन लाइसेंसी में प्रति यूनिट 20 पैसा की वृद्धि की गई है। 

उपभोक्ताओं को मिले सस्ती बिजलीः अतुल कुमार

नियामक आयोग के सदस्य तकनीक अतुल कुमार ने कहा कि वितरण के प्रस्ताव व उपभोक्ताओं की आपत्तियों की गहन समीक्षा के बाद नई बिजली दर जारी की गई है। आयोग का मानना है कि उपभोक्ताओं को सस्ती और रिलायेवल बिजली मिले। रिलायेबल बिजली मिलने पर ही उद्योग टिक पाएंगे। रिलाययूबल बिजली नहीं मिलने के कारण यहां के उद्योग टिक्सो सहित अन्य लाइसेंसी की ओर शिफ्ट हो रहे हैं। 
 
किस कैटेगरी में कितनी वृद्धि
कटेगरी वर्तमानदर (रु./यूनिट) नई दर (रु./यूनिट)
घरेलू ग्रामीण 6.3 6.7
घरेलू शहरी 6.65 6.85
घरेलू एचटी 6.25 6.4
कॉमर्शियल ग्रामीण 6.1 6.2
कॉमर्शियल शहरी 6.65 6.7
सिंचाई निजी व सरकारी 5.3 5.3
इंडस्ट्रीयल एलटी 6.05 6.1
इंडस्ट्रीयल एचटी 5.85 5.9
स्ट्रीट लाइट 7 7
रेलवे 5.6 5.8
एमइएस 5.6 5.8
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