झारखंड में खनिज ढुलाई पर नई व्यवस्था: टोल टैक्स का भुगतान अनिवार्य



झारखंड सरकार ने राज्य में खनिज ढुलाई के लिए एक नई व्यवस्था शुरू की है। अब खनिज ढोने वाले वाहनों को हाईवे पर टोल टैक्स देना होगा। यह व्यवस्था राज्य सरकार के राजस्व बढ़ाने के प्रयासों के तहत शुरू की गई है।

क्या है नई व्यवस्था?

नई व्यवस्था के तहत, खनिज ढोने वाले वाहनों को प्रत्येक ट्रिप के लिए 150 रुपये का टोल टैक्स देना होगा। यह टैक्स ऑनलाइन या ऑफलाइन माध्यम से दिया जा सकता है। यदि कोई वाहन चालक टोल टैक्स का भुगतान नहीं करता है, तो उसे तीन गुना पेनल्टी देनी होगी।
क्या होंगे इसके परिणाम?
खनिज ढुलाई पर टोल टैक्स लगने से परिवहन लागत बढ़ सकती है, जिससे खनिज की कीमतें भी बढ़ सकती हैं। इससे राज्य के उद्योगों और व्यवसायों पर भी असर पड़ सकता है।

सरकार का उद्देश्य

झारखंड सरकार का उद्देश्य राजस्व बढ़ाना है, जिससे राज्य के विकास कार्यों को गति दी जा सके। सरकार ने मइंया सम्मान योजना जैसे कार्यक्रमों के लिए भी धन की आवश्यकता को देखते हुए यह निर्णय लिया है।

फैक्ट फाइल

  • झारखंड सरकार ने खनिज ढुलाई पर टोल टैक्स लगाने का निर्णय लिया है।
  • प्रत्येक ट्रिप के लिए 150 रुपये का टोल टैक्स देना होगा।
  • टोल टैक्स का भुगतान ऑनलाइन या ऑफलाइन माध्यम से किया जा सकता है।
  • टोल टैक्स न देने पर तीन गुना पेनल्टी लग सकती है।
  • सरकार का उद्देश्य राजस्व बढ़ाना है, जिससे राज्य के विकास कार्यों को गति दी जा सके।
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